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May 21, 2024

बिना महिला की अनुमति के गर्भपात व अल्ट्रासाउंड करवाना क़ानूनी अपराध: सीएमओ/ पांवटा अस्पताल में एक दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन।

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पांवटा साहिब में एक दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिविल अस्पताल पांवटा में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता सीएमओ सिरमौर डॉ. केके पराशर ने की। सीएमओ ने कहा कि गर्भपात व अल्ट्रासाउंड करवाना कानूनी अपराध है। बिना महिला की अनुमति के ऐसा करना अवैध माना जाता है। दोषी पाए जाने पर सजा व आर्थिक दंड का प्रावधान हैं। इस बारे में नए नियमों कि जानकारी होनी भी जरूरी है।

कार्यक्रम में एमओएच नाहन डॉ.निसार अहमद ने संबोधित किया। उन्होंने इंडियन पैनल कोड-1860 व एक्ट- 1994 के तहत नियमों की भी जानकारी दी। पांवटा के संचालित विभिन्न लैब व निजी क्लीनिक संचालन के दौरान जरूरी नियम का ख्याल रखना जरूरी है। सिविल अस्पताल पांवटा के प्रभारी डॉ. संजीव सहगल ने मुख्य अतिथि व सभी मेहमानों का स्वागत किया।

इस अवसर पर डॉ.संजीव सहगल, डॉ. ए राघव, डॉ ऋचा उपाध्याय, डॉ. कमाल पाशा, डॉ. सुधी गुप्ता, डॉ. एस खेड़ा, डॉ. अमरदीप कौर, डॉ . एके मंगला, डॉ.शैल सहगल, डॉ तुषार व डॉ शरद गुप्ता समेत निजी क्लीनिक संचालक मौजूद रहे।

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