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May 8, 2024

रामपुरघाट बरेजा टायर कंपनी से टायर चोरी मामले में दोषी को 3 माह कैद व 1000 जुर्माना की सजा सुनाई। पांच मई 2011 को रामपुरघाट टायर फैक्टरी में दिया था चोरी की वारदात को अंजाम। पांवटा की अदालत ने शुक्रवार को सजा सुनाई।

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एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-1 की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने मुलजिम प्रेम लाल पुत्र रतन लाल निवासी नैनबाग तहसील व थाना टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड को बरेजा टायर कंपनी रामपुरघाट को सजा सुनाई गई। दोषी कंपनी में सुरक्षा गार्ड कार्यरत था। अदालत ने आईपीसी की धारा 381 व 411 के तहत 3 माह की कैद तथा ₹1000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। सहायक जिला न्यायवादी जसवीर सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता धन प्रसाद निवासी कुंजा मत्रालियो में सुरक्षा प्रभारी बरेजा टायर लिमिटेड कंपनी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।


5 मई 2011 को पांवटा पुलिस थाने में शिकायत करवाई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि मध्य रात्रि को करीब 1:00 बजे के बीच रामपुरघाट टायर फैक्ट्री के स्टोर से लगभग 250 टायर व टायर ट्यूब चोरी हुए थे । जिनकी कीमत ₹41000 से अधिक से अधिक थी। तहकीकात पर मुलजिम दोषी पाया गया। आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जांच की गई। शुक्रवार को पांवटा अदालत ने मुलजिम प्रेम लाल पुत्र रत्न लाल को सजा सुनाए गई है। इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी जसवीर सिंह ने की है।

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