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May 5, 2024

चोरी के दोषी को 5 माह कैद व 500 जुर्माने की सजा। दोषी ने पांवटा गेस्ट हाउस में एमडीएस कर रही छात्रा के कमरे से उड़ाई थी नगदी, जवैलरी, पर्स व दस्तावेज। पांवटा की अदालत ने बुधवार को सुनाई सजा।

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एडीशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-1 पांवटा बकि न्यायधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने चोरी मामले में बुधवार को सजा सुनाई है। जिसमें मुलजिम को विभिन्न धाराओं के तहत 5 माह की कैद व 500 जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 29 दिसंबर 2018 को डेंटल कॉलेज से बीडीएस के बाद एमडीएस का कोर्स कर रही छात्रा कलिका कोहिला पुत्री कमल किशोर कोहिला निवासी कमल नर्सिंग होम आर्य नगर ने पांवटा थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें कहा था कि अपने गेस्ट हाउस के रूम से ऊपरली मंजिल पर कपड़े लेने गई थी। वापस कमरे की तरफ आते वक्त सीड़िया उतरते समय देखा कि एक आरोपी कमरे से एकदम बाहर निकल रहा था। उसे आवाज लगाई तो भाग खड़ा हुआ। इसके, बाद पीजी के गेटमैन शुभम व नसीम ने रोकने की कोशिश की थी। परंतु आरोपी भागने में कामयाब रहा। शिकायतकर्ता छात्रा ने बताया कि कमरे में जाकर जब देखा तो पर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड अन्य दस्तावेज दो हजार नगदी व सोने की कान के रिंग चोरी पाई गई। शक होने पर पांवटा थाना में उक्त व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई। जिसके बाद पुलिस ने जांच करने के उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया। बुधवार को पांवटा अदालत ने मुलजिम रिंकू पुत्र नाथूराम निवासी शिवा कॉलोनी नारायणगढ़ जिला अंबाला हरियाणा को आईपीसी की धारा-380 के तहत 5 माह की कैद व ₹500 जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 454 में 3 माह की कैद की सजा सुनाई है। एडीए राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मुलजिम रिंकू ने पहले ही 2 माह 18 दिन का कारावास जेल में काट लिया है। अब शेष बचा 3 माह व 5 माह की सजा में से शेष काटेगा।

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