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May 18, 2024

सिरमौर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के लिए ,ठीकरी पहरा देने के लिए लेनी होगी पुलिस की अनुमति

News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब )

जिला सिरमौर में कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर गांव-गांव में लोगों ने ठीकरी पहरा बिठा दिया है। लोगों ने अपने-अपने गांवों की हदों पर नाके लगाकर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई है। किसी को गांव में आने नहीं दिया जा रहा। इस पर प्रशासन गंभीर हो गया है। पुलिस विभाग ने साफ किया है कि यदि कोई अपने गांव में ठीकरी पहरा दे रहा है तो इसके लिए पुलिस की अनुमति लेनी जरूरी होगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के एचएचओ को अधिकृत किया गया है। ठीकरी पहरा लगाने की जानकारी एसएचओ को होनी चाहिए ताकि ग्रामीण ठीकरी पहरा देते हुए भी सामाजिक दूरी की अनुपालना कर सकें।


कोरोना वायरस के मद्देनजर चल रहे कर्फ्यू को लेकर लगाए जाने वाले ठीकरी पहरे के लिए अब पुलिस की अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही लोग अपने इलाकों में इस तरह का पहरा लगा सकेंगे। यदि पुलिस की हामी के बिना ठीकरी पहरा लगाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कर्फ्यू उल्लंघन का मामला दर्ज किया जा सकता है।


उधर ,एसपी सिरमौर अजय कृष्ण शर्मा ने जिला के सभी थानों के एसएचओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल ठीकरी पहरे के लिए एसपी सिरमौर ने सभी थानों के एसएचओ को अधिकृत किया है। लिहाजा जिले में लोगों को अब अपने गांव या अन्य क्षेत्रों में ठीकरी पहरा लगाने के लिए एसएचओ स्तर पर स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही जिन लोगों को इस तरह की स्वीकृति मिलेगी, पुलिस उन्हें समय-समय पर चेक भी करेगी। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग ने सामुदायिक सहभागिता के भी प्रयास शुरू किए हैं। इसके लिए कई क्षेत्रों में लोग स्वयं ठीकरी पहरा लगा रहे हैं।


उन्होंने कहा कि जो लोग ठीकरी पहरा लगाएंगे, उनको संबंधित थाने के एसएचओ की ओर से अनुमति दी जाएगी। एसपी ने बताया कि एसएचओ की स्वीकृति के बाद ही इस तरह का पहरा लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना स्वीकृति के ठीकरी पहरा लगाएगा। उसके खिलाफ भी कर्फ्यू उल्लंघन का केस दर्ज किया जाएगा।

 

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