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May 14, 2024

ग्राम पंचायत शिलाई के साथ लगते क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर किया सील- डीएम

News portals-सबकी खबर  (सिरमौर)

जिला सिरमौर के ग्राम पंचायत शिलाई के ग्राम शलयॉ में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद ग्राम पंचायत शिलाई में  स्थित श्री लोक राम के घर से राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के नीचे श्री चमेल सिंह के दुकान तक के क्षेत्र को  सील कर कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए। इस क्षेत्र में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही, लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त कोरोना पॉजीटीव आए व्यक्ति के घर के पूर्व दिशा में श्री प्रताप सिंह के घर तक, पश्चिम में बलवीर सिंह के घर तक, उतर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग-707 के छोर तक के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है।


उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। अस्पताल रोड पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा केवल आपातकालीन स्थिति व टमाटर ले जा रहे किसानों को ही जाने की अनुमति होगी। राष्ट्रीय उच्च मार्ग-707 पर वाहनों की आवाजाही रहेगी। आवश्यक सेवाएँ प्रदान कर रहे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग व सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशा का पालन करना होगा। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर संबंधित पंचायत के प्रधान की सहायता से की जाएगी ।

यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी शिलाई द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। यूको बैंक शिलाई जोकि बफर जोन में स्थित है, सभी कर्मचारियों के कोविड-19 टैस्ट रिपोर्ट आने तक बंद रहेगा।  उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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