Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

May 18, 2024

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ने सिरमौर में बाजारों के लिए जारी किए नए आदेश

News portals-सबकी खबर (नाहन )

जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डा. आर.के. परूथी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत 24 नवम्बर के आदेशों की निरन्तरता में आदेश जारी करते हुए कहा कि  जिला में रविवार के दिन दूध, ब्रेड, केमिस्ट, रेस्तरां, ढाबों, गेस्ट हाउस, मांस, मछली, सब्जियां, होम डिलीवरी और न्यूज पेपर विक्रेताओं की दुकानों को छोड़कर बाजार की अन्य दुकाने बंद रहेगी।


उन्होने बताया कि रेस्तरां, ढाबों और खाद्य दुकानों के बाहर सड़क पर खाने की अनुमति नहीं होगी। फूड टेक-ऑफ की दुकानें केवल रेस्तरां या घरों व  कार्यालयों में उपभोग की जाने वाली खाद्य वस्तुओं की पैकिंग और बिक्री करेंगी। यह आदेश सिरमौर में तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक लागू रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, 269 व 270 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

Read Previous

सिरमौर के किसान 31 दिसम्बर तक रबी मौसम की फसलों का कर सकेगे बीमा

Read Next

शहीद अंचित कुमार का हुआ अंतिम संस्कार, हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि

error: Content is protected !!