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May 20, 2024

बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला थोड़ी देर

News portals-सबकी खबर (शिमला ) हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों की सदस्यता को लेकर सुनवाई पूरी कर विधानसभा अध्यक्ष पर थोड़ी देर में होने वाला  है। बता दे कि राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले ये विधायक पार्टी व्हिप के बावजूद बजट पारित किए जाने के दौरान सदन में मौजदू नहीं थे, इसलिए उनकी विधानसभा सदस्यता पर तलवार लटक गई है। इस मामले पर सुनवाई बुधवार को पहले डेढ़ बजे शुरू हुई और इसके बाद चार बजे दोबारा सुनवाई की गई।  उधर, इस मौके पर विधायकों की तरफ से उपस्थित वकील सतपाल जैन ने कहा कि संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने याचिका दायर की है। याचिका पर 12 बज कर 10 मिनट पर नोटिस जारी हुआ। 28 को व्हाट्सऐप पर नोटिस भेजा गया। पूरी टीम उपस्थित हुई और एक आवेदन विस अध्यक्ष के सामने रखा। कापी उपलब्ध करवाने की मांग की। साथ ही सात दिन का नोटिस देने की बात कही। उन्होंने कहा कि विधायकों ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है। छह विधायकों को मेल पर नोटिस भेजने की बात कही जा रही है, लेकिन यह तय नहीं है कि मेल मिली या नहीं मिली। विधानसभा अध्यक्ष से कापी और सात दिन का समय देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में कुलदीप नैय्यर के पांच जजों का फैसले का जिक्र किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राज्यसभा चुनाव में कोई भी विधायक कैसे वोट डालता है, इस पर दलबदल कानून लागू नहीं होता है। सुबह 12 बजे नोटिस दिया, डेढ़ बजे बुलाया और चार बजे फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के बाद कापी दी गई है।

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