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May 19, 2024

माइनिंग गार्ड सड़क दुर्घटना के बाद अब ट्रक-ट्रालों का आवागमन रात के 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक हो पाएगा

News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब)

पांवटा साहिब के विभिन्न क्रशरों पर भवन निर्माण सामग्री ढोने वाले टिप्पर और ट्रालों के चलने की समय सारिणी की अधिसूचना जिलाधीश सिरमौर ने जारी कर दी है। अब  टिप्पर-ट्रालों के चलने की समय 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक का होगा | जिलाधीश सिरमौर डाॅ आरके प्रूथी ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 मे प्रदत शक्तियों के अंतर्गत जन सुविधा और सुरक्षा के दृष्टिगत एवं उपमंडल अधिकारी पांवटा साहिब की सिफारिश के तहत यह आदेश तुरंत प्रभाव से जारी कर दिये हैं। बीते दिन यहां के हरिपुर टोहाना मे हुए सड़क हादसे से सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने इन बेलगाम डंपरों पर लगाम कसनी शुरू कर दी है।

एसडीएम पांवटा साहिब एलआर की सिफारिश पर जिलाधीश सिरमौर डाॅ आरके प्रूथी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिये है। नये आदेशों के मुताबिक पांवटा साहिब मे दिन के समय मे क्रशरों पर चलने वाले वाहनों से जहां जाम की समस्या बढ़ रही है वहीं सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है। डंपर के माइनिंग गार्ड को कुचलने का हवाला देते हुए जिलाधीश सिरमौर ने कहा है कि पांवटा साहिब के ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसलिए बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि पांवटा साहिब के सभी स्टोन क्रशर के लिए सभी प्रकार की गाड़ियों ट्रक, टिप्पर, ट्राला, ट्रेक्टर और डंपर का समय बांगरण चोक से हरिपुर टोहाना, पुरूवाला, मानपुर देवड़ा, गोजर अडैण तथा विश्व कर्मा चोक से देवीनगर, कुंजा मतरालियो, रामपुरघाट से खनन ढोने वाले ट्रकों के आगमन हेतू रात नौ बजे तथा प्रस्थान सुबह पांच बजे तक का समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है।

गोर हो कि बीते कल स्थानीय लोगों ने यह मांग भी की थी कि यह वाहन दिन मे नही चलने चाहिए। जिस पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने भी जनता को आशवस्त किया था। सोमवार को इस बाबत आदेश जारी हो गये हैं।

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