Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

June 7, 2025

नाहन के वार्ड नम्बर 2 की यशवन्त विहार कॉलोनी के पूरे आदिनाथ कॉम्पलेक्स को किया कन्टेनमेंट जोन घोषित – डीएम

News portals-सबकी खबर (नाहन )

जिला सिरमौर में नगर परिषद नाहन के वार्ड नम्बर 2 में एक व्यक्ति के कारोना पॉजीटीव पाए जाने के बाद नाहन नगर परिषद के वार्ड नम्बर-2 में स्थित यशवन्त विहार कॉलोनी के पूरे आदिनाथ कॉम्पलेक्स को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके अतिरिक्त वार्ड नम्बर 2 के शेष क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया गया है। यह आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आपाताकालीन स्थिति को छोडकर किसी भी प्रकार की आवजाही, लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजनों का आयोजन नहीं करेगा।


कन्टेनमेंट जोन के भीतर दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें रहेंगी। इस क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे बशर्तें सरकार द्वारा निर्धारित उचित सोशल डिस्डेन्सिग व रोटेशन प्रणाली को लागू करना होगा।
कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर संबंधित वार्ड के पार्षद की सहायता से की जाएगी। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा।  यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा। नियमित आधार पर कन्टेनमेंट जोन में कार्यकारी अधिकारी, नाहन द्वारा सेनिटाइजेशन का कार्य करवाया जाएगा।


उन्होंने  बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

Read Previous

हिमाचल के नादौन पुलिस थाना को देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों स्थान में मिला ,मुख्यमंत्री ने दी बधाई

Read Next

भारत में विकसित हो रहीं दो वैक्सीन, जल्द शुरू होंगे ट्रायल , देश में रिकवरी रेट 62 फीसदी |

error: Content is protected !!