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May 1, 2025

कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार ने ऐपेडेमिक एक्ट के तहत जारी किए निर्देश |

News portals-सबकी खबर (शिमला )

 कोरोना का इलाज लेने और देने में सुस्ती या लापरवाही बरती तो सख्त दंड मिलेगा। प्रदेश सरकार ने ऐपेडेमिक एक्ट-1897 के तहत अधिनियम जारी किए हैं, जिसमें सभी सरकारी व निजी क्लीनिक के चिकित्सा अधिकरियों को ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 प्रभावित देशों की हाल ही में यात्रा कर भारत  आए हैं और खांसी, बुखार, जुकाम अथवा सांस लेने मे तकलीफ  जैसे लक्षणों के साथ चिकित्सीय परामर्श के लिए आते हैं, उनकी सूचना संबधित जिला सर्विलांस यूनिट को देना अनिवार्य किया गया है। वहीं, शिमला के संजौली में गुरुवार को एक और कोरोना संदिग्ध की पहचान हुई है, जो हाल ही में हांगकांग से यहां पहुंचा है। उसे आईजीएमसी में अंडर ऑर्ब्जेशन रखा गया है।

बता दे की  डब्लूएचओ ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। लिहाजा इस पर प्रदेश स्वास्थ्य और आयुर्वेद विभाग ने भी कमर कस ली है। इसमें विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ सभी की ड्यूटी तय की गई है। गौर करने वाली बात है कि अब यह अधिनियम आयुष चिकित्सा अधिकारियों पर भी लागू होंगे।  ऐसे में यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस के लक्षणों की संभावनाओं अथवा पुष्टि सहित प्रकाश में आता है और उपचार व बचाव के उपायों को अपनाने या मानने से मना करता है, तो संबंधित जिला दंडाधिकारी या अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी या उपमंडल दंडाधिकारी या अधिशाषी दंडाधिकारी, धारा 133 के अपराधिक प्रक्रिया, 1973(1974 के 2) के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाही करने के लिए अधीकृत होंगे। इसमें यह भी साफ किया गया है कि इस अधिसूचना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता अथवा कर्त्तव्यों के पालन में बाधा उत्पन्न करता है तो यह भारतीय दंड संहिता 1860(1860 के 45) के तहत धारा 188 में दंडनीय अपराध होगा। फिलहाल हिमाचल के लिए यह सुखद जरूर है कि प्रदेश में अभी जो चार मामले संदिग्ध आए थे, उनके सैंपल नेगेटिव आए हैं। ये संभावित आईजीएमसी और टांडा में भर्ती किए गए थे।

स्थगित हो सकते हैं मेले-त्योहार

प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्त्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के देखते हुए प्रदेश में होने वाले विभिन्न मेले, त्योहार, टूर्नामेंट या ऐसे कार्यक्रम, जहां भारी संख्या में भीड़ जुटती है, स्थगित किए जा सकते हैं। लोगों को भीड़भाड़ वाली जगह जाने से परहेज करने की सलाह दी गई है।

कर्मचारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण

अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान ने कहा कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य स्टाफ को प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान परिमहल, शिमला में सभी जिलों के अधिकारियों को कोरोना वायरस के सर्विलांस एवं उपचार के प्रति प्रशिक्षित किया जा रहा है।

सामूहिक आयोजन किया जाए स्थगित

प्रदेश सरकार ने भी प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि सामूहिक सभाआें के आयोजन को स्थगित करें, ताकि कोरोना वायरस की संभावनाआें को रोका जा सके। इस पर जनता को भी खासतौर पर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है।

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